Home J&k Jammu Kashmir में उपचुनाव की तैयारी तेज, जिले में इन चीजों पर लगा Ban

Jammu Kashmir में उपचुनाव की तैयारी तेज, जिले में इन चीजों पर लगा Ban

Preparations for by-elections intensify in Jammu and Kashmir, these things banned in the district

बडगाम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार-प्रसार आज (रविवार) शाम समाप्त हो गया है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट बडगाम डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट (IAS) ने पूरे जिले में धारा 163 BNS अधिनियम के तहत prohibitory order लागू कर दिया है।

 

यह आदेश 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 11 नवंबर को ही वोटिंग है। इस अवधि को “silence period” माना जाता है। इस दौरान कोई भी चुनावी भाषण, रैली, रोड शो, जनसभा आदि करना सख्त मना होगा।

 

साथ ही धारा 189 BNS के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गैरकानूनी भीड़, जुलूस या ऐसा जमावड़ा जो कानून-व्यवस्था को प्रभावित करे, उस पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।अधिकारियों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का तनाव, विवाद या व्यवधान न हो और लोग शांति व स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

 

जिला मजिस्ट्रेट ने 9 नवंबर से 11 नवंबर तक बडगाम में Dry Day भी घोषित किया है। यह आदेश Jammu & Kashmir Excise Act की धारा 47 और RP Act 1951 की धारा 135-C के तहत जारी किया गया है। इन दिनों जिले में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी रहेगी। काउंटिंग वाले दिन यानी 14 नवंबर को भी शराब की बिक्री बंद रहेगी।

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