चंडीगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एडवोकेट ने पुलिस को आवेदन देकर अपने पड़ोसी की पिटाई की अनुमति मांगी है। वकील ने यह आवेदन सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, गृह सचिव, डीजीपी, एसएसपी और बार काउंसिल चेयरमैन को भी भेजा है।
वकील का कहना है कि उनके पड़ोसी ने जानबूझकर उनकी नई थार कार को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि इसे लेकर पुलिस को शिकायत की गई थी पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
उन्होंने तर्क दिया है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के अनुसार, अगर पुलिस कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो व्यक्ति को आत्मरक्षा या जवाबी कदम उठाने का अधिकार है। इसी आधार पर उन्होंने कानूनी रूप से पड़ोसी को सबक सिखाने की मंजूरी मांगी है। इस बीच पुलिस ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।