हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया है। आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन कर परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने का फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। अब राज्य चयन आयोग के तहत होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। परीक्षा में गड़बड़ी, हैकिंग या ब्लूटूथ इस्तेमाल पर आजीवन परीक्षा देने पर रोक रहेगी।
डबल लॉकर और 24 घंटे निगरानी में रहेंगे प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं
प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉकर और 24 घंटे निगरानी में रहेंगी। रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। समान योग्यता वाले पद क्लब किए जाएंगे। नियमित और जॉब ट्रेनी के पद हालांकि अलग-अलग रहेंगे। एडमिट कार्ड अब क्यूआर कोड और बारकोड वाले होंगे। परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां एसएमएस-मेल से मिलेगी। विभागों को प्रस्ताव भर्ती निदेशालय के माध्यम से ऑनलाइन भेजने होंगे। अन्य बोर्ड, निगम और उपक्रम भी सरकार की मंजूरी से रिक्तियां भेज सकेंगे।
आवेदन की न्यूनतम अवधि तय
आवेदन की न्यूनतम अवधि भी 21 दिन तय कर दी है। परीक्षा में शामिल सभी अधिकारियों और पेपर सेटर्स को नो-रिलेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। कम उम्मीदवार होने पर परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। अधिसूचना के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का नाम सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि और दस्तावेज सत्यापन के समय दिखाने होंगे।
गलत कैटेगरी भरने पर तय समय में ही सुधार का माैका
गलत कैटेगरी भरने पर केवल तय समय में ही सुधार का मौका मिलेगा। दृष्टिबाधित-विकलांग अभ्यर्थियों को लिखने के लिए सहायक मिलेगा। उन्हें प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं भी सहायक ला सकते हैं, बशर्ते वह संबंधित पद से कम योग्यता वाला हो। जरूरत पड़ने पर इनके अलग परीक्षा केंद्र भी बनाए जा सकेंगे। भर्ती विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित होंगे।
नकल करते पकड़े गए तो परीक्षा पर आजीवन रोक
एक अन्य कानून के तहत संलिप्त पाए जाने वालों को दस साल की सजा होगी और परीक्षा देने पर आजीवन रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने का प्रयास, रिमोट सर्वर के कंप्यूटर या सर्वर को हैक करने का प्रयास, ब्लूद्ध वाई-फाई किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गैजेट का उपयोग करने को गड़बड़ी और नकल की श्रेणी में रखा गया है।
सामान्य में आएंगे दूसरे राज्यों के आरक्षित श्रेणी के आवेदक
प्रदेश से बाहर के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य माना जाएगा। आयोग की ओर से शुल्क सरकारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक आयोग के सचिव होंगे। अतिरिक्त नियंत्रक का जिम्मा सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी को दिया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी का काम विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष और संयुक्त नियंत्रक के पास रहेगा। आयोग की बैठकों का एजेंडा सचिव/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा। बैठकों के मिनट 7 दिनों के भीतर प्रसारित होंगे।
संस्थानों की मान्यता उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी
इन पर सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए और स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने चाहिए। कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति में भी निर्णय मान्य होंगे। सभी निर्णय सचिव/प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से औपचारिक रूप से सूचित किए जाएंगे। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेवारी रहेगी कि उनके शैक्षणिक संस्थान मान्यता प्राप्त हो। आवेदनों का सारांश अंतिम तिथि के अगले दिन तैयार किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के आधार पर केंद्र चुने जाएंगे। नियंत्रक की ओर से पेपर सेटर/मूल्यांकनकर्ताओं का प्रबंधन किया जाएगा।