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पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंताओं की प्रोमोशन पर करें विचार

Consider promotion of assistant engineers of PWD

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में तीन साल की नियमित सेवाएं देने वाले सहायक अभियंताओं को कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता धर्म चंद शर्मा की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि प्रार्थी से सीनियर व्यक्तियों पर भी असिस्टेंट इंजीनियर के कैडर में तीन साल की रेगुलर सर्विस पूरी करने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रोमोशन के लिए विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में असिस्टेंट इंजीनियर की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ दिखाए गए छह व्यक्तियों ने पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर के कैडर में तीन साल से ज्यादा की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, इसलिए उन पर भी प्रोमोशन के लिए विचार किया जाना चाहिए। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है।

 

प्रार्थी की शिकायत यह थी कि प्रतिवादी-विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रमोशन नियमों के अनुसार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रोमोशन के लिए, 30 अक्तूबर, 2025 और चार नवंबर, 2025 को हुई बैठक में उसकी प्रोमोशन के लिए विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से अनुचित कारणों से, उसके मामले को इस आधार पर रोक दिया गया कि जब तक उससे सीनियर व्यक्ति असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर आठ साल की रेगुलर सर्विस पूरी नहीं कर लेते, तब तक याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

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