प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ऑफिस ने अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 15 दिसंबर को करीब 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।
अटैच की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक परिसर के साथ-साथ बैंक खाते भी शामिल हैं। ये संपत्तियां शुभम शर्मा, जगजीत सिंह, सुरमुख सिंह सहित अन्य एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज बताई जा रही हैं। यह कार्रवाई अमेरिका में अवैध तरीके से लोगों को भेजने वाले डंकी रूट से जुड़े बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद की गई है।