Home बड़ी खबरेnews पोक्सो मामले में फरार आरोपी इब्राहिम भगौड़ा घोषित, कोर्ट की सख्त चेतावनी-”20 दिसम्बर तक हाजिर हो जाओ, वरना…”

पोक्सो मामले में फरार आरोपी इब्राहिम भगौड़ा घोषित, कोर्ट की सख्त चेतावनी-”20 दिसम्बर तक हाजिर हो जाओ, वरना…”

Ibrahim, the absconding accused in the POCSO case, has been declared a fugitive. The court issued a stern warning: "Show yourself by December 20th, or else..."

जिला चम्बा की विशेष अदालत ने महिला व बाल अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश चम्बा प्रीति ठाकुर की अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी इब्राहिम को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर आरोपी तय समय पर पेश नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में ही मुकद्दमा चलाया जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा।

 

अदालत से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी इब्राहिम पुत्र इल्मदीन जोकि गांव गदरी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा का निवासी है, उसके खिलाफ 23 अगस्त, 2024 को महिला व बाल सुरक्षा थाना चम्बा में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87(4) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बेहद गंभीर आरोप हैं।

 

विशेष न्यायाधीश प्रीति ठाकुर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुकद्दमे के दौरान आरोपी लगातार अनुपस्थित रहा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तत्परता के बावजूद उसके फरार रहने को देखते हुए अदालत ने उसे धारा 82(2) बीएनएस के तहत उद्घोषित अपराधी (भगौड़ा) करार दिया है। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि बार-बार बुलाने पर भी अदालत में न आकर आरोपी ने अपने उपस्थित होने के अधिकार को स्वयं त्याग दिया है।

 

न्यायालय ने आरोपी के लिए कड़ा नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि यदि वह 20 दिसम्बर, 2025 को अदालत में उपस्थित नहीं होता, तो उसी दिन से मामले की सुनवाई उसकी गैर-मौजूदगी में आगे बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, मामले का अंतिम निर्णय भी उसकी अनुपस्थिति में ही सुना दिया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी के लगातार फरार रहने के मद्देनजर, अब मामले में गवाहों और सबूतों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से शुरू कर दी जाएगी।

You may also like