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पंजाब में नए बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Punjab government announces major relief for new electricity connections

पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य सरकार के एक बड़े जन-हितैषी फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अब आवेदकों को आवश्यक गारंटी जमा करवाने के बाद बिना NOC के भी बिजली कनेक्शन जारी करेगा।

 

उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि नागरिकों को बिना देरी के बुनियादी सुविधाएं मिलें और कानूनी प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी हो सके। मंत्री ने बताया कि पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदकों को स्थानीय निकायों जैसे MC, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA या BDA से NOC, रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट या पास बिल्डिंग प्लान आदि दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे। कई बार यह मंज़ूरियां मिलने में देरी होती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर अब इसका व्यावहारिक समाधान लागू कर दिया गया है।

 

नए नियम क्या कहते हैं?

 

यदि आवेदक यह लिखित रूप में देगा कि भविष्य में किसी भी योग्य विभाग द्वारा उसकी इमारत को अवैध घोषित किया जाता है तो उसका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है,

तो उसे सप्लाई कोड 2024 के अनुसार कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।

आवेदक को सामान्य शुल्कों के साथ-साथ डिसमेंटलिंग (तोड़–फोड़) चार्ज को कवर करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर राशि सुरक्षा के रूप में जमा करानी होगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था जनता की सुविधा और सुरक्षा—दोनों को ध्यान में रखकर लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि मान सरकार का मानना है कि हर परिवार को बुनियादी सेवाएं मिलनी चाहिए और कोई भी नागरिक बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रहे।

फार्म सरल होंगे, रिकॉर्ड डिजिटल होंगे

बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली कनेक्शन से जुड़े आवेदन फॉर्म को सरल बनाया जा रहा है और रिकॉर्डों का डिजिटलाइजेशन तेज गति से किया जा रहा है।

 

इसके अलावा, PSPCL पहले ही यह फैसला कर चुका है कि:

50 किलोवॉट तक के LT (लो टेंशन) कनेक्शनों के लिए

आवेदकों को लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर से टेस्ट रिपोर्ट या कोई स्व-प्रमाणित दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

इसके बजाय ऑनलाइन आवेदन में एक घोषणा शामिल होगी, जिसमें आवेदक बताएगा कि भवन की आंतरिक वायरिंग किसी लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर/सरकारी अधिकारी द्वारा करवाई और टेस्ट की गई है, और टेस्ट सर्टिफिकेट उसके पास है।

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