जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा-163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले के धर्मकोट उप-मंडल में सरकार द्वारा स्वीकृत खदानों के अलावा, सतलुज नदी के 500 मीटर के दायरे में और नदी के तटबंध के बाहर रेत और मिट्टी निकालने में प्रयुक्त होने वाली मशीनों जैसे जे.सी.बी. मशीन, पोकलेन मशीन, ट्रक और ट्रॉली आदि को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश खेतों से मिट्टी निकालने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर लागू नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि सतलुज नदी और उसके आस-पास के गांवों में नियमों के विरुद्ध रेत और मिट्टी की अवैध निकासी नदी के तटबंधों और पुलों के लिए खतरा है और इससे जान-माल का नुक्सान भी हो सकता है। ये आदेश 31 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।