Home बड़ी खबरेnews चैक बाऊंस मामले में काेर्ट ने दोषी काे सुनाई 3 माह कैद की सजा, 22.10 लाख रुपए अदा करने के दिए आदेश

चैक बाऊंस मामले में काेर्ट ने दोषी काे सुनाई 3 माह कैद की सजा, 22.10 लाख रुपए अदा करने के दिए आदेश

Court sentences convict to 3 months' imprisonment in cheque bounce case, orders him to pay Rs 22.10 lakh

चैक बाऊंस के एक मामले में अर्की की ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने बागा कंधर निवासी प्रकाश ठाकुर पुत्र मेहर चंद को 3 माह की साधारण कैद और शिकायतकर्ता को 22,10,400 रुपए की राशि अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी निर्धारित समय में इस राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 से संबंधित है। दाड़लाघाट निवासी शिकायतकर्ता मुनीष कुमार शुक्ला ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी प्रकाश ठाकुर ने सितम्बर, 2019 में उनसे 18 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। आरोपी ने यह वायदा किया था कि वह एक वर्ष के भीतर यह राशि लौटा देगा, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी जब आरोपी ने पैसे वापस नहीं किए, तो उसने शिकायतकर्ता को 18 लाख रुपए का एक चैक थमा दिया। जब मुनीष शुक्ला ने इस चैक को बैंक में जमा करवाया, तो वह बाऊंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 

अदालत ने सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों का गहनता से अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा जारी किया गया चैक वास्तव में उधारी की रकम चुकाने के लिए ही दिया गया था। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी यह साबित करने में असफल रहा कि उसने यह राशि पहले ही लौटा दी थी। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रकाश ठाकुर को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।

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