Home बड़ी खबरेnews चैक बाऊंस मामले में दोषी को 3 माह की कैद, साढ़े 3 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश

चैक बाऊंस मामले में दोषी को 3 माह की कैद, साढ़े 3 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश

The accused in the cheque bounce case was sentenced to three months' imprisonment and ordered to pay a fine of Rs 3.5 lakh.

ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने एक चैक बाऊंस मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को साढ़े 3 लाख रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई है।

 

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्त्ता संजय कुमार, जो बडोह (उप तहसील कलोह) के निवासी हैं और हैंडपंप व बोरिंग का व्यवसाय करते हैं, ने यह मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने अपने घर पर बोरिंग का काम करवाया था। काम पूरा होने पर आरोपी ने 1.20 लाख रुपए का भुगतान नकद में किया और शेष राशि के लिए 2.80 लाख रुपए का एक चैक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गगरेट) दिया।

 

जब शिकायतकर्त्ता संजय कुमार ने इस चैक को बैंक में जमा करवाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गया। इसके बाद संजय कुमार ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान करने को कहा, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने वर्ष 2020 में अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपिका नेगी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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