शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित एक नामी मेडिकल स्टोर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वहां लंबे समय से दवाइयों की बिक्री नियमों के विरुद्ध की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालक ज्यादातर बिना बिल के दवाइयां बेचता पाया गया। यह न केवल ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट-1940 का सीधा उल्लंघन है, बल्कि इससे आम जनता के स्वास्थ्य पर भी गहरा खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों और ग्राहकों ने बताया कि इस मेडिकल स्टोर से जब कोई ग्राहक दवाई खरीदता है तो बिल नहीं दिया जाता।
जब इस मामले की जांच पंजाब केसरी द्वारा की गई तो उसे सही पाया। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि ग्राहक को यह भी नहीं पता चलता कि जो दवाई उसे दी गई है, वह असली है या नकली। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना बिल बेची गई दवाइयां ट्रैक नहीं की जा सकतीं जिससे यह अंदेशा बढ़ जाता है कि इनमें नकली या एक्सपायर्ड स्टॉक भी शामिल हो सकता है।
एक वरिष्ठ फार्मासिस्ट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आजकल कुछ व्यापारी अधिक मुनाफे के लालच में नकली या सस्ती दवाइयां असली लेबल लगाकर बेच देते हैं। जब बिल जारी नहीं किया जाता तो ग्राहक शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। ड्रग विभाग के नियमों के अनुसार हर मेडिकल स्टोर को किसी भी दवा की बिक्री के समय उचित बिल जारी करना अनिवार्य है। साथ ही शैड्यूल-एच और शैड्यूल-एक्स की दवाइयां केवल डॉक्टर की पर्ची पर दी जा सकती हैं मगर सर्कुलर रोड स्थित यह स्टोर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है।
स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह दुकान बिना बिल दिए दवाइयां बेचती है लेकिन जब भी कोई ग्राहक सवाल करता है तो कहा जाता है कि बिल बनाने वाली मशीन खराब है। एक महिला ग्राहक ने बताया कि जब भी वह दवाई लेने के इस मेडिकल स्टोर पर जाती थी और बिल पूछने पर संचालक सिर्फ खाली लिफाफे पर राशि लिख कर दे देता है इसलिए अब उन्होंने यहां से दवाई लेना बंद कर दिया है। इस संबंध में जब मेडिकल स्टोर संचालक से बात करनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया।