माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी धर्मपुर डाॅ. युद्धवीर सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में गौरख भंडारी पुत्र सरदारू दास निवासी वीपीओ धर्मपुर जिला मंडी को 9 माह के साधारण कारावास और 3,50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरख भंडारी ने अपने व्यवसाय के लिए शिकायतकर्त्ता रमेश कुमार पुत्र फरन्ती राम गांव व डाकघर धर्मपुर से 2,50,000 रुपए उधार लिए थे।
इस राशि के बदले गौरख भंडारी ने रमेश कुमार को एक चैक दिया जो बैंक से बाऊंस हो गया। चैक का भुगतान न होने पर रमेश कुमार ने अपने अधिवक्ता भूप सिंह ठाकुर के माध्यम से अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय अदालत ने गौरख भंडारी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई