दुष्कर्म के केस में फंसे सनौर हलके से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है। विधायक की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला अदालत ने फैसला टाल दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई छह अक्तूबर को तय की गई है।
अदालत में पठानमाजरा की जमानत याचिका पर करीब ढाई घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दी दलीलों को अदालत ने सुना। लंबी बहस के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख छह अक्तूबर तय कर दी गई। गौरतलब है कि विधायक ने पंजाब में भयंकर बाढ़ की आपदा को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद उन पर पटियाला में जीरकपुर की महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था।
महिला का आरोप था कि पठानमाजरा ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे दूसरी शादी कर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद हरियाणा के गांव डबरी में अपने रिश्तेदार के घर गए पठानमाजरा को पटियाला पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। आरोपों के मुताबिक, पुलिस टीम पर फायरिंग व पत्थरबाजी करते हुए पठानमाजरा मौके से फरार हो गए। इसके बाद वीडियो जारी करके पठानमाजरा ने सरकार पर उनका एनकाउंटर कराने की साजिश रचने के आरोप भी लगाए थे। तभी से यह मामला लगातार गर्माया हुआ है। सितंबर महीने की शुरुआत से अब तक पठानमाजरा फरार हैं। उनकी ओर से अदालत में पहले लगाई जमानत याचिका एक बार खारिज कर दी गई है। अब दोबारा से पठानमाजरा ने अदालत का रुख किया है।