ग्राम पंचायतों में 120.87 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए दाखिल की गई याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 17 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की जान-माल की सुरक्षा संबंधी खतरे की भी जांच कर आवश्यक कदम उठाए।
सुखपाल सिंह गिल ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी सामने आई थी और संबंधित मंत्री ने 11 अक्तूबर 2023 को कार्रवाई की सिफारिश भी की थी लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की जांच रिपोर्ट में 27 सितंबर 2023 और 11 अक्तूबर 2023 को यह घोटाला उजागर हुआ था।
आरोप है कि लुधियाना जिले के तत्कालीन जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने छह ग्राम पंचायतों की भूमि अधिग्रहण राशि (लगभग 244.54 करोड़ रुपये) में अनियमितताओं की विस्तृत जांच की थी। रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा गया जिन्होंने 11 अक्तूबर 2023 की रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया। इसके बावजूद 26 मार्च 2024 को नियमित जांच एक आईएएस अधिकारी को सौंपने के बाद भी इसे 27 फरवरी को वित्त आयुक्त (ग्रामीण विकास एवं पंचायत) कार्यालय की ओर से रोक दिया गया।