क्षेत्र में एक मारपीट के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने के चलते न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर धीरु सिंह ठाकुर की अदालत ने यह सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार रिखी राम निवासी कूहण तहसील जयसिंहपुर ने लंबागांव थाना में 25 मई 2018 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही दिनेश कुमार उर्फ रूबी ने उसके साथ मारपीट की। आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता पर दराट से कई बार किए थे, जिससे उनके सिर और अन्य जगहों पर काफी चोटें आई थीं। इसके बाद लंबागांव थाने में शिकायत दर्ज की गई और आरोपी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब न्यायालय में चले मामले में सभी दोष सिद्ध होने पर दोषी दिनेश कुमार उर्फ रूबी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें धारा 324 के तहत तीन साल का साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। धारा 326 के तहत पांच साल का साधारण कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना और इसे अदा न करने पर पांच माह का साधारण कारावास होगा। इसके अलावा धारा 307 में 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। मुकद्दमे के दौरान धारा 428 के तहत दोषी, जितना समय हिरासत में रहा है, उतना समय उसकी सजा से काट दिया जाएगा। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी दिवाकर शर्मा ने की है।
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