सेब का बगीचा खरीदने के एवज में ढ़ाई लाख रुपये का चेक बैंक में बाउंस होने का मामले कोर्ट ने महिंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने दोषी को दो वर्ष का साधारण कारावास और 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2016 को कृष्णा लाल और महिंद्र कुमार के बीच 6,00,000 रुपये में सेब का बगीचा का सौदा हुआ था। महिंद्र कुमार ने बगीचे के एवज में 3,50,000 रुपये नकद दे दिए और 2,50,000 रुपये का चेक किया। महिंद्र कुमार ने कहा था कि 2.50 लाख रुपये देने के बाद चेक को वापस ले लेगा। इसको लेकर समयावधि को लेकर भी करार हुआ था।
मगर तय समय बीतने के बाद भी पैसे नहीं दिए तो आरोपी से संपर्क साधा। इस पर महिंद्र कुमार ने टाल-मटोल शुरू कर दी और फोन तक नहीं उठाया। अंततः शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा कर दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गए।
24 जनवरी 2017 को अधिवक्ता के जरिए नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष का साधारण कारावास और 5,00,000 रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया।