रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2018 के उनके चर्चित गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर एफआईआर रद्द कर दी।
क्या था मामला
मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुई थी। शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दी थी। सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
अदालत का आदेश
पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की समापन रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ यह मामला आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।
2019 में मचा था विवाद
2019 में दर्ज इस एफआईआर के बाद गाने के बोल और समाज पर उनके असर को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। उस समय पंजाब महिला आयोग ने इसकी आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए इस गाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश भी की थी। लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद अब समाप्त हो गया है।