Home बड़ी खबरेnews केंद्रीय विवि के प्रति सरकार के ढुलमुल रवैये पर हाईकोर्ट सख्त, 25 हजार कॉस्ट लगाई

केंद्रीय विवि के प्रति सरकार के ढुलमुल रवैये पर हाईकोर्ट सख्त, 25 हजार कॉस्ट लगाई

The High Court took a strong view of the government's lackadaisical approach towards the Central University and imposed a cost of Rs 25,000.

by punjab himachal darpan

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय विवि धर्मशाला के प्रति ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की पीठ ने यह राशि हाईकोर्ट में बने मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामले में विलंब, टालमटोल और नौकरशाही की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को रखी गई है।

धर्मशाला कैंपस के निर्माण पर सरकार के उदासीन रवैये को लेकर समाजसेवी अतुल भारद्वाज ने प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि सरकार ने एक तो 30 करोड़ जमा नहीं करवाए वहीं कई तारीखें लेने के बाद जवाब दाखिल करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांगड़ा के दो कैंपस बनने हैं। इनमें एक कैंपस देहरा और दूसरा धर्मशाला में बनना है। देहरा कैंपस लगभग तैयार है, लेकिन धर्मशाला कैंपस का अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है।

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