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ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, NOC को लेकर आया फैसला

Big news related to Zila Parishad and Panchayat Samiti elections, decision taken regarding NOC

पंजाब में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली NOC को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

इस फैसले के अनुसार अब उम्मीदवार NOC की जगह हलफनामा (Affidavit) दे सकेंगे। जानकारी के अनुसार, नामांकन पत्र भरने के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों ने NOC न मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है।

बताने योग्य है कि NOC न मिलने की शिकायत जहां अकाली दल ने राज्य चुनाव आयोग को की थी, वहीं कांग्रेस ने भी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग द्वारा लिखे पत्र में कहा गया था कि कांग्रेस उम्मीदवारों को NOC या तो बहुत देर से दी जा रही है या फिर जारी करने से मना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के मौके से वंचित करने की कोशिश है। इसी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने NOC की जगह हलफनामा लागू कर दिया है।

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