4 संपत्तियों को अटैच करने के आदेश
एआरसीएस सोलन ने वीरवार को हुई सुनवाई में 4 ऋण डिफाल्टर व गारंटरों की संपत्तियों को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, 3 डिफाल्टर की गाड़ियों को भी जब्त करने को कहा है।
एक ऋण धारक ने जमा किए 25.90 लाख रुपए
बघाट बैंक के लिए यह सबसे बड़ी राहत की खबर है कि एक ऋणधारक ने एआरसीएस की अदालत में अपनी ऋण की पूरी राशि को जमा कर दिया है। उन्होंने 25.90 लाख रुपए का चैक बैंक को दिया। इसके अलावा 2 अन्य डिफाल्टरों ने भी 50,000 व 20,000 रुपए नकद जमा किए।
ऋण जमा करने के लिए दिया एक महीने का समय
एआरसीएस सोलन गिरीश नड्डा ने बताया कि वीरवार को उनकी अदालत में करीब 49 मामलों की सुनवाई थी। इनमें से 34 मामलों में ऋण की रिकवरी की सुनवाई की गई। इसमें अधिकांश ने ओटीएस से अपना ऋण जमा करने का अवसर मांगा है। इन सभी को एक महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा 4 संपत्तियों को अटैच करने व 2 गाड़ियों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।