Home बड़ी खबरेnews पंजाब के इस जिले में लगी पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर

पंजाब के इस जिले में लगी पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर

Restrictions imposed in this district of Punjab, violators

जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पटाखे/पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

 

जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर बम, पटाखे और चीनी पटाखे सहित पटाखे/पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह देखा गया है कि लोग बहुतायत में पटाखे/पटाखे फोड़ रहे हैं, जिससे शोर और अशांति के कारण आम जनता में भय पैदा होता है और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर है। उन्होंने कहा कि ये आदेश 10 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।

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