शहर में कल दुकानें बंद रहने आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जालंधर शहर में 1 नवंबर को भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस अवसर पर शहरभर में धार्मिक माहौल को देखते हुए प्रशासन ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि नगर कीर्तन के रूट और समागम स्थल के आसपास मीट और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध संपूर्ण दिन लागू रहेगा। प्रशासन ने सभी दुकान मालिकों और नागरिकों से अपील की है कि वे धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए आदेशों की पालना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।