Home बड़ी खबरेnews जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी, गलती से भी न करें ये काम

जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी, गलती से भी न करें ये काम

Strict restrictions have been issued in the district, do not do this work even by mistake.

जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

 

जारी आदेश के अनुसार, जिला बठिंडा की सीमा के भीतर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 9 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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