पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अवैध सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कई जिलों में पुलिस ने शिकायतों के आधार पर कई FIR दर्ज की हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लेकर बनाए गए पोस्ट और वीडियो को लेकर आई थीं।
पुलिस ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे पाए गए हैं, जो घृणा फैलाने और भड़काऊ सामग्री शेयर कर रहे थे। पुलिस के अनुसार इन पोस्टों में उच्च संवैधानिक पद के खिलाफ हमले, जातिगत अपमान और लोगों को भड़काने वाली बातें थीं।
इनका मकसद समाज में अशांति फैलाना और न्यायिक संस्थाओं के प्रति सम्मान कम करना था। पुलिस ने कहा कि इन पोस्टों में न केवल जातिगत अपमान और घृणा दिखाई दे रही थी, बल्कि जानबूझकर Scheduled Caste के लोगों को डराने-धमकाने और समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने की कोशिश की जा रही थी।
इन मामलों में FIRs Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 और भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 352, 353(1), 353(2) और 61 के तहत दर्ज की गई हैं। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई नफरत फैला सके या हिंसा भड़का सके। FIR दर्ज होने के बाद मामले की जांच जारी है।