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मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं तो फूड स्टॉलों में भी काम नहीं

Without a medical certificate, there's no work even at food stalls.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में खाद्य पदार्थों की दुकानों और स्टॉलों में काम तभी कर सकेंगे जब कर्मचारियों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो दशहरा मेला में लगे स्टॉलों में काम नहीं कर पाएंगे। दशहरा में आने वाले लाखों लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

 

लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अंतरराष्ट्रीय दशहरा में फूड के साथ मिठाई, चाईनीज और लोकल सिड्डू, कचौरी आदि डिशों के ढाबे, दुकानें और स्टॉल भी लगेंगे। इन सभी में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले अपना मेडिकल करवाना होगा।

मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही कर्मचारी इन स्टॉलों में काम कर सकेंगे। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट काम करने पर मालिक और कर्मी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ढाबा, दुकान और स्टॉल को बंद करवा दिया जाएगा।

गौरतलब रहे कि स्वास्थ्य विभाग का यह फैसला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमण और बीमारियों की रोकथाम होगी। स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण टीमें फूड, मिठाई और अन्य खाने-पीने की दुकानों, ढाबों और स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनआर पवार ने कहा कि लोगों की सेहत न बिगड़े, इसके लिए फूड स्टॉल, ढाबों, मिठाई की दुकानों और रेहड़ी-फड़ी में काम करने वालों का मेडिकल होगा। इसके बाद ही उन्हें काम करने के लिए सर्टिफिकेट जारी होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिर पर टोपी व हाथों ग्लब्ज पहनना भी अनिवार्य रहेगा।

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