Home बड़ी खबरेnews एक तारीख को पेंशन के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मी, सरकार को नोटिस; 13 नवंबर को सुनवाई

एक तारीख को पेंशन के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मी, सरकार को नोटिस; 13 नवंबर को सुनवाई

Retired employees approach the High Court for pension on a certain date, notice to the government; hearing on November 13

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर माह की पहली तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी करने की मांग को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसे लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रतिवादियों ने जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह के समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

यह याचिका एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पुरोहित और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 83 का हवाला दिया गया है, जिसे 2021 के संशोधन के तहत अपडेट किया गया था। इस नियम के अनुसार पेंशन को हर महीने के के पहले कार्य दिवस को जारी किया जाना अनिवार्य है। याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि एचआरटीसी को सरकारी पेंशनरों के लिए लागू नियमों के अनुरूप पेंशन समय पर जारी करने के निर्देश दिए जाएं।

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