Home बड़ी खबरेnews कैंसर पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि तुरंत दे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

कैंसर पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि तुरंत दे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

The High Court directed the government to immediately pay the dues to retired employees suffering from cancer.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कैंसर से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देय राशि को तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। अदालत ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के चिकित्सा बिलों का भुगतान तुरंत जारी किया जाए।

 

 

 

हालांकि, प्रतिवादी एचआरटीसी की ओर से यह दावा किया गया है कि 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत पेंशनभोगियों के परिवारों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन निगम के इस श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। एचआरटीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को भी अगली तारीख तक पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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