भूमि प्रभावितों को करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। जिला न्यायाधीश दविंदर कुमार ने लोक निर्माण विभाग को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रभावित भूमि मालिकों को 24,01,316 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने तीनों याचिकाकर्ताओं को निर्णय की तिथि यानी जुलाई 2015 तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार माना है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर सिर्फ निर्णय की तिथि तक ही ब्याज देने के लिए सक्षम हैं।